राजनैतिक दलों को करवाना होगा विज्ञापनों का अधिप्रमाणन – जिला स्तरीय एमसीएमसी एवं मीडिया प्रकोष्ठ की हुई बैठक
भारत निर्वाचन आयोग के आदेशों की अनुपालना में प्रत्येक राजनैतिक दल को अपने प्रचार-प्रसार के विज्ञापनों का जिला स्तरीय एमसीएमसी प्रकोष्ठ से अधिप्रमाणन करवाना आवश्यक है यह कहना है जिला स्तरीय एमसीएमसी प्रकोष्ठ के प्रभारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) दिनेश शर्मा का। शर्मा ने यह बात शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी की बैठक को संबोधित करते हुए कही।
एमसीएमसी प्रकोष्ठ प्रभारी की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में प्रकोष्ठ के सह प्रभारी मान सिंह मीणा ने प्रमुख राजनैतिक दलों के अधिकृत प्रतिनिधियों को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर गठित एमसीएमसी कमेटी की कार्यप्रणाली एवं निर्धारित विज्ञापन अधिप्रमाणन नियमों की जानकारी दी।
मीणा ने कहा कि विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद प्रत्येक राजनैतिक दल को चुनावी विज्ञापन का समाचार पत्रों में प्रकाशन एवं न्यूज चैनल, एफएम पर प्रसारण से पूर्व विज्ञापन को एमसीएमसी कमेटी से अधिप्रमाणित करवाना होगा। साथ ही आउड डोर मीडिया, सोशल मीडिया, ब्लक एसएमएस, ऑडियो अथवा वीडियो संदेश सहित ई-पेपर में दिये जाने वाले विज्ञापनों का भी प्रकाशन एवं प्रसारण से पूर्व कमेटी द्वारा अधिप्रमाणन प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
बैठक में सह प्रभारी मान सिंह ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को विज्ञापन अधिप्रमाणन की प्रक्रिया, प्रारूप एवं नियमों की विस्तृत जानकारी से रूबरू करवाया एवं अधिप्रमाणन ने संबंधित सवालों का भी निस्तारण किया।
बैठक में एमसीएमसी कमेटी के सदस्य रूप सिंह कविया सहित सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय, जयपुर के अधिकारी भी मौजूद रहे।
Media Desk