
जोधपुर. 22 जनवरी/राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार जोधपुर महानगर न्याय क्षेत्र में वर्ष 2023 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन ऑनलाईन व ऑफलाईन माध्यम से 11 फरवरी को किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर महानगर के सचिव श्री सुरेंद्र सिंह सांदू ने बताया कि डोर स्टेप प्री-काउंसलिंग हेतु गठित पैनल के अध्यक्ष श्री के.सी. शर्मा, प्रशिक्षित मध्यस्थ अधिवक्ता, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर महानगर एवं सदस्य श्री कपिल अरोड़ा, सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा रविवार को पंचायत समिति, लूणी में राजीनामा योग्य प्रकरणों में डोर स्टेप प्रि-काउंसलिंग करवाई गई एवं विधिक सेवा शिविर का आयोजन किया गया। आगामी डोर स्टेप प्रि-काउंसलिंग शिविर का आयोजन 29 जनवरी को पंचायत समिति, मण्डोर में किया जाएगा।
इस शिविर में श्री शर्मा, प्रशिक्षित मध्यस्थ अधिवक्ता ने राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन व लंबित प्रकरणों को समाहित करते हुए राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरण, धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम के प्रकरण, धन वसूली, एम.ए.सी. टी., श्रम एवं नियोजन संबंधी विवाद एवं कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के प्रकरण, बिजली, पानी एवं अन्य बिल भुगतान से संबंधित प्रकरण (अशमनीय के अलावा), पारिवारिक विवाद (तलाक को छोड़कर)। भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रकरण, सभी प्रकार के सर्विस मैटर्स (पदोन्नति एवं वरिष्ठता विवाद के मामलों के अलावा), सभी प्रकार के राजस्व मामले आदि रखे जाने वाले प्रकरणों की जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि इस प्रकार के सभी प्रकरणों का राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी समझाईश एवं राजीनामे द्वारा निस्तारण किया जा सकता है